मध्यप्रदेश शासन और धार पुलिस की पहली प्राथमिकता "महिलाओं का सम्मान एवं उनकी सुरक्षा" है।
धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आदतन बदमाश आरोपी पिंटु पिता यशवंतराव साठे निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर धार के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कठोरतम कार्यवाही कर सेन्ट्रल जेल इन्दौर भेजा गया।
धार पुलिस ने रक्षाबंधन के दिन सजायाबी आदतन आरोपी पिंटु साठे पर NSA के तहत की कार्यवाही।
आदतन आरोपी पिंटु साठे पूर्व में भी वर्ष 2015 में बालिकाओ के साथ अपहरण, छेडछाड़ की कर चुका है वारदात।
पूर्व के प्रकरण में आरोपी पिंटु को माननीय न्यायालय धार से 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
आदतन आरोपी पिंटु द्वारा सजा भुगतने के पश्चात जेल से रिहा होने पर पुन: अपराध घटित किए जाने पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत की कठोरतम कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा जिले में महिलाओ की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिले के समस्त थाना प्रभारियों को क्षेत्र में महिलाओ पर अत्याचार करने वाले आदतन बदमाशो के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में नगर पुलिस अधीक्षक धार श्री रविन्द्र वास्कले कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक समीर पाटीदार के नेतृत्व में निम्न कार्यवाही का निष्पादन किया गया।
आदतन आरोपी पिंटु पिता यशवंतराव साठे जाति मराठा उम्र 30 साल निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे धार के विरूद्ध वर्ष 2015 में दिनांक 10.12.2015 को अपराध क्र. 701/2015 धारा 363,323,354,354बी, 506 भादवि 9m/10 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी पिंटु साठे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय धार पेश किया गया था। बाद विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय धार में प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय धार द्वारा आरोपी पिंटु साठे को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। आरोपी पिंटु साठे द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा भुगतने के पश्चात जेल से रिहा होकर पुनः इसी प्रकार का अपराध घटित किया जो फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली धार में अपराध क्रमांक 461/14.08.2024 धारा धारा 137(2)-75(1)(i)-75(1)(ii)-76-351(2) बीएनएस 7/8, 11/12 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी पिंटु द्वारा पुन: बालिकाओ के साथ की गई घटना को धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेकर आरोपी के विरूद्ध आरोपी पिंटु पिता यशवंतराव साठे जाति मराठा निवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे धार के विरूध्द कठोरतम कार्यवाही करते हुए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत सेन्ट्रल जेल इन्दौर में निरूद्ध करवाया गया।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक श्री रविन्द्र वास्कले, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक समीर पाटीदार, उनि अशोक लहरी, सउनि गजेन्द्र सिंह चौहान, प्रआर. सोनू चौहान, प्रआर. विजय पाठक, आर. प्रभु परमार, आर. राजकुमार सोलंकी, सैनिक सुनील की अहम भुमिका रही है। पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह ने टीम को उचित ईनाम देने की घोषणा की है।