Rajendra Devray / Sat, Jul 4, 2026 / Post views : 337
नाबालिग बालिका के अपहरण एवं पॉक्सो प्रकरण में फरार आरोपी थाना अंजड़ पुलिस की गिरफ्त में
थाना अंजड़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई, आरोपी को धार जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश
बड़वानी। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर तथा एसडीओपी बड़वानी श्री महेश सुनैया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अंजड़ निरीक्षक रेवाराम चौहान के नेतृत्व में अंजड़ पुलिस ने अपहरण एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 17 अप्रैल 2026 को फरियादी ने थाना अंजड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री किराना दुकान पर मूंगफली लेने गई थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर मोहीपुरा रोड स्थित जंगल की ओर ले गया। जंगल में भेड़ चराने वाले लोगों को देखकर तथा नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 172/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए उसके संभावित ठिकाने ग्राम चिचबा, थाना बाग, जिला धार में दबिश दी। पुलिस टीम ने आरोपी थानसिंह पिता कुँवरसिंह भीलाला (27 वर्ष) निवासी ग्राम चिचबा, थाना बाग, जिला धार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय अंजड़ में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा उसके विरुद्ध थाना बाग, जिला धार में मारपीट, अवैध हथियार, चोरी, धोखाधड़ी एवं आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं।
सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रेवाराम चौहान, उप निरीक्षक दिनेश चंगौड़, प्रधान आरक्षक रघुवीर खोड़े, प्रधान आरक्षक अजय यादव तथा आरक्षक अनिल चौहान की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।
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