: अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा मारपीट के मामले में आरोपित राधेश्याम पिता सखाराम एवं उसके पुत्र आकाश को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को छः माह का सश्रम कारावास और दो-दो हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Rajendra Devray
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Wed, Jun 18, 2025
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मारपीट करने वाले पिता -पुत्र को छह माह का कारावास साथ ही अर्थदंड से दण्डित
अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा मारपीट के मामले में आरोपित राधेश्याम पिता सखाराम एवं उसके पुत्र आकाश को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को छः माह का सश्रम कारावास और दो-दो हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
साथ ही अर्थदण्ड की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की घटना वाले दिन फ़रियादी लक्ष्मी बाई को उसके घर के सामने ग्राम केरवा में आरोपित ने अश्लील गालियाँ देकर आहत अशोक मक़सरे के साथ लोहे के पाईप और नुकीले लोहे के सरिया से मारपीट की थी जिससे घायल अशोक के सीधे पैर की हड्डी टूट गई थी ।
घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर लेखबद्ध करवाई गई थी।
प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी खड़कसिंह के द्वारा साक्ष्य संकलन कर अपराध में प्रयुक्त लोहे का पाईप एवं नुकीला सरिया को आरोपीगण से ज़ब्त कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया था।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा फ़रियादी लक्ष्मी ,आहत अशोक ,चश्मदीद साक्षी हेमा व राकेश ,पुलिस अधिकारी एवं चिकित्सक के कथन करवाए गए जिसके आधार घायल अशोक के पैर की हड्डी आरोपीगण के दवारा की गई मारपीट में टूटना सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को सजा सुनाई गई।