Rajendra Devray / Fri, Apr 17, 2026 / Post views : 104
विपुस्था लोकायुक्त इंदौर :-
महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर श्री मयंक जैन, सहायक राजस्व निरीक्षक, कार्यालय-नगर परिषद् भीकनगांव जिला खरगोन को रिश्वत लेते हुये ट्रेप किया गया
आवेदक -श्री सिराज पठान पिता श्री मकसूद पठान, उम्र 35 वर्ष, व्यवसाय- जेसीबी कार्य, निवासी- वार्ड क्रमांक 06 हनुमान मंदिर कसाई मोहल्ला, भीकनगांव जिला खरगोन

आरोपी -श्री मयंक जैन पिता स्व. श्री अनिल कुमार जैन, उम्र 34 वर्ष, पद-सहायक राजस्व निरीक्षक, कार्यालय नगर परिषद् भीकनगांव जिला खरगोन निवासी खिलजी कॉलोनी वार्ड कमांक 15 भीकनगांव जिला खरगोन
रिश्वत राशि- 15,000/-
विवरणः आवेदक की पत्नि आयशा पठान को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुटिर स्वीकृत हुआ था, जिसकी प्रथम किश्त 1,00,000/- रुपये पूर्व में आवेदक की पत्नि के खाते में प्राप्त हो चुकी थी। आवेदक की पत्नि आयशा पठान के कुटिर की द्वितीय किश्त 1,00,000/-रुपये जारी करने के एवज में आरोपी श्री मयंक जैन, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर परिषद भीकनगांव जिला खरगोन द्वारा आवेदक से 15,000/- रू. रिश्वत की मांग की जा रही है।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 17.04.2026 को ट्रेपदल का गठन किया गया। आरोपी श्री मयंक जैन, सहायक राजस्व निरीक्षक को आवेदक श्री सिराज पठान से 15,000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल कार्यवाहक निरीक्षक श्री सचिन पटेरिया, कार्यवाहक प्रआर श्री विवेक मिश्रा आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री चन्द्रमोहन बिष्ट, आरक्षक श्री चेतन सिंह परिहार, आरक्षक श्री कृष्णा अहिरवार, प्रभात मोरे |
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन