: अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा रेत चोरी के मामले में दो आरोपियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई
Rajendra Devray
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Mon, Nov 18, 2024
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रेत चोरी के मामले दो आरोपियों को दो-दो साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड
अंजड- न्यायिक न्यायिक प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के द्वारा रेत चोरी के मामले में आरोपीगण अखिलेश पुत्र भेरू सिंह निवासी बेगंदा थाना धरमपुरी एवं किशन पुत्र दयानंद निवासी काँदरिया महूँ को अपराध का दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो साल का सश्रम कारावास और एक-एक हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदंड की राशि जमा करवाने में चुक करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया ।
अभियोजन अधिकारी अकरम मँसूरी द्वारा बताया गया की लगभग चार साल पूर्व खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा के द्वारा आम रोड बोरलाय में दो रेत से भरे हुए डमफ़र पकड़े थे जिनमे अवैध रूप से रेत को बिना रायलटी चुकाए चोरी कर ले जयान जा रहा था ।
मौक़े पर खनिज विभाग के द्वारा दोनो डमफ़र एवं उनके चालकगण अखिलेश व किशन को पुलिस थाना अंजड को सुपुर्द किया था जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध थाने पर रेत चोरी का मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस थाना अंजड के द्वारा प्रकरण में विवेचना की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ था तथा न्यायालय द्वारा अपने सामने खनिज विभाग, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य करवाई गई जिसके आधार पर आरोपियों को सजा दी गई ।