Fri, 06 Nov 2026
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: बड़वानी जिला कलेक्टर ने आगामी समय में त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक आयोजनों, जुलूस, झांकियों आदि में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे पर लगाया प्रतिबंध

बड़वानी जिला कलेक्टर ने आगामी समय में त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक आयोजनों, जुलूस, झांकियों आदि में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे पर लगाया प्रतिबंध
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कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश बड़वानी 10 सितम्बर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आगामी समय में त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक आयोजनों, जुलूस, झांकियों आदि में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे का उपयोग होने से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अतः डीजे पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कानून व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा एवं भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल एवं धार्मिक जुलूसो एवं चल समारोह में होने वाले कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे के उपयोग पर सम्पूर्ण बड़वानी जिले में धाराा 163 बीएनएसएस के तहत 06 सितम्बर से 2 माह की अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश में दिशा निर्देश इस प्रकार हैः- बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। प्राप्त निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2023 को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी द्वारा आदेश जारी कर ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की गई है। उक्त आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी संग्ठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना प्रदर्शन के लिए आयोजन किये जाने के पूर्व एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लिये जाना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के बिना अभिमत आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह पूरे कार्यक्रम एवं आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किये जायेंगे।

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