Rajendra Devray / Thu, Sep 4, 2025 / Post views : 362
जिला झाबुआ वर्तमान निवासी-इंद्रपुरी कालोनी थांदला मूल निवासी 618 एडब्ल्यू-2 दामोदर नगर, बर्रा बायपास कानपुर उ.प्र.
आरोपी-2 श्री हीरालाल लोहार पिता श्री होकमी चन्द लोहार उम्र-44 वर्ष पद- हाउस कीपर. (बीएचएस सिक्यूरिटी एण्ड सर्विसेस, 30 नागझिरी उज्जैन) भारतीय स्टेट बैंक शाखा खवासा तहसील थांदला जिला झाबुआ निवासी ग्राम भामल तहसील थांदला जिला झाबुआ
रिश्वत राशि - 10,000/-
विवरण :- आवेदक ग्राम नरसिंगपाडा तहसील थांदला जिला झाबुआ का रहने वाला है तथा ग्राम नरसिंगपाडा में किराना दुकान का संचालन करता है। आवेदक ने दिनांक 26.06. 2025 को किराना दुकान संचालन हेतु 4,00,000/- ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के एमपीऑनलाईन जिला झाबुआ से कराया था उसके बाद ऑनलाईन से प्राप्त फार्म को आवेदक ने दिनांक 27.06.2025 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा खवासा में जाकर असिसटेंट मैनेजर / फील्ड ऑफिसर श्री ऋषभ शुक्ला को दिया था। इसके बाद आवेदक ऋण स्वीकृति हेतु बैंक में गया तो वहा उसे स्टोर कीपर हीरालाल लोहार मिला तो आवेदक ने उससे अपने लोन के संबंध में बातचीत की तो हीरालाल लोहार ने कहां की वह आवेदक का लोन साहब से बोलकर करवा दूंगा। इस पर आवेदक ने बोला साहब से मिलवा दो, तो हीरालाल आवेदक को श्री ऋषभ शुक्ला के पास लेकर गया तो आरोपीगण द्वारा आवेदक से लोन स्वीकृत करने के एवज में 40,000/- रू. की मांग की गई। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 04.09. 2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया और आवेदक को आरोपी 1 श्री ऋषभ शुक्ला द्वारा बताये अनुसार आरोपी-2 हीरालाल लोहार को आवेदक से 10,000/- रू० रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61 (2) के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेपदल- कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, का.वा. प्रआर विवेक मिश्रा, का.वा. प्रआर आशीष शुक्ला, अरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री अनिल परमार, आरक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह बघेल
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