Rajendra Devray / Wed, Oct 8, 2025 / Post views : 313

खरगोन आवेदक समर्थसिटी इंदौर का रहने वाला है तथा भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। आवेदक एवं आवेदक के मित्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने संयुक्त रूप से अपनी-अपनी माताओं के नाम से ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन के सामने कृषिभूमि खसरा नम्बर 398, माह दिसम्बर 2023 में कय की थी। आवेदक एवं आवेदक के मित्र द्वारा कय की गई कृषिभूमि से लगी हुई शासकीय भूमि है जिस पर एक कच्ची सडक बनी है। उक्त कच्ची सडक आवेदक की कृषि भूमि जाने का रास्ता भी है। अनावेदक श्री सूरजीत सिह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं अनावेदक धर्मेन्द्र सिंह राठौर द्वारा आवेदक की कृषि भूमि से लगी भूमि जिस पर पंचायत के माध्यम से मंदिर के लिये आवंटित करवाने, उसमें पौधारोपण करवाने या सरकारी दुकाने निकलवाने अथवा दशहरे पर रावण जलवाने के लिये स्थान निर्धारित कर देने संबंधित बाते कही जिससे आवेदक के खेत में आने-जाने का रास्ता बंद हो जायेगा। आवेदक की जमीन का रास्ता बंद नहीं करने के एवज में सूरजीत सिंह राठौर उर्फ बबलू राठौर एवं धर्मेन्द्र राठौर द्वारा 25,00,000/- रुपये रिश्वत की मांग की गई।
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 08.10.2025 को ट्रैपदल का गठन किया गया। आरोपी 1 सूरजीत सिंह राठौर एवं आरोपी-2 धर्मेन्द्र राठौर को आवेदक से प्रथम किश्त की राशि 1,00,000/- रु. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7ए एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर कार्यबाहक प्रआर आशीष शुक्ला, आरक्षक श्री विजय कुमार, आरक्षक श्री कमलेश परिहार, आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल, आरक्षक आशीष नायडू, आरक्षक आशीष आर्य
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