Rajendra Devray / Wed, Jul 9, 2025 / Post views : 283
2200 किलोग्राम महुआ लहान एवं 120 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा
बरामद एवं जप्त कर
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के 05 प्रकरण एवं 34 (2) के तहत 01 प्रकरण कायम किया गया
कुल जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 238000/ रुपए आंकी गई हे।
उक्त कार्यवाही में आबकारी आरक्षक श्री नारायण सिंह भवलकर,श्री रतना अम्लीयार और श्रीमती राजश्री का विशेष सहयोग रहा।
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