Fri, 06 Nov 2026
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: आज से बदल रहा है नया भारत नया सविधान कानून व्यवस्था को लेकर मांडू थाने में जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कानून के बदलाव की जानकारी आमजनों को दीगयी

आज से बदल रहा है नया भारत नया सविधान  कानून व्यवस्था को लेकर मांडू थाने में  जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कानून  के बदलाव की जानकारी आमजनों को दीगयी
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मांडू थाने में नए कानून की पाठशाला पढ़ाई गई गांव के लोगों को संवाददाता विजेन्द्र चिंटू पाल मांडव आज से बदल रही नया भारत नया सविधान कानून व्यवस्था को लेकर मांडू थाने में कानून की आज से शुरू हुई नया भारत नया सविधान की पाठशाला पढ़ाई गई . आज इस अवसर पर मांडू, थाना प्रभारी अभय नेमा, सीएमओ लाल सिंह राठौड़ के साथ नगर के पार्षद और समाज के प्रबुद्धजन इस अवसर पर मौजूद थे, पीड़ितो एवं अन्य आमजनों को नये आपराधिक कानून 2024 की जानकारी दी गई। आज इस बैठक के दौरान मंदिर के पीठाधीश्वर नरसिंह दास महाराज ने भी इस कानून के बारे में आए हुए लोगों को जानकारी दी, वही संक्षिप्त में पूरे नए कानून को लेकर थाना प्रभारी अभय नेमा ने कानून में हुए बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। पत्रकारो से चर्चा करते हुए धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को नये कानूनों में हुए बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है. साथ हीं आमलोगों को भी वीडियोज, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स एवं अन्य माध्यमों से नये कानूनों के प्रति लगातार जागरुक कर इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है. नये कानून में डिजीटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, सम्मन, ट्रायल, रिकार्ड, फांरेसिंक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जायेगा। ● आज इस अवसर पर यह लोग उपस्थित थे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी नगर परिषद मांडू नगर के सारे जनप्रतिनिधि सहित मांडू थाने के एएसआई दिनेश वर्मा, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक इंदर सिंह मकवाना, आरक्षक रवि सोलंकी इस अवसर पर मौजूद थे। ● मांडू थाने से 10 से ज्यादा गांव के सरपंच मंत्री सहित नगर वासी किसी नए कानून की पाठशाला को जानने पहुंचे, उन्हें विस्तृत जानकारी और ● बदलले कानून के बारे में थाना प्रभारी अभय नीमा ने बताया। (1)   घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करना अब कोई व्यक्ति संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है, इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित होगी, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुगम होगी. (BNS की धारा 173) : (2)   किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करना जीरो FIR शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो. इससे कानूनी कार्यवाहियां शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होगा. (BNS की धारा 173) (3) FIR की निःशुल्क प्रति पीड़ितों को FIR की निःशुल्क प्रति प्राप्त होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी. (BNS की धारा 173) (4)   गिरफ़्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार गिरफ़्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को उनकी इच्‍छा के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है. इससे गिरफ़्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा. (BNS की धारा 36) (5)   गिरफ्तारी की जानकारी प्रदर्शित करना गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी. (BNS की धारा 37) (6)   फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी केस और जांच को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों में अपराध स्थलों का दौरा करना और सबूत एकत्र करना अनिवार्य हो गया है. इसके अतिरिक्त सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी. इस द्विआयामी नीति से जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता काफी बढ़ जाएगी और निष्पक्ष रूप से न्‍याय दिलाने में योगदान मिलेगा. (BNS की धारा 176) ( 7)   त्वरित जांच नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, ताकि सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो सके. (BNS की धारा 193) (8)   पीड़ितों को केस की प्रगति का अपडेट देना पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने केस की प्रगति के बारे में नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है. इस प्रावधान से पीड़ितों को सूचित रखा जा सकेगा और वे कानूनी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा. (BNS की धारा 193) (9)   पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार नए कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं. यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय में पीड़ितों की कुशलता और स्‍वास्‍थ्‍य लाभ को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है. (BNS की धारा 397) (10)  इलेक्ट्रॉनिक समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच समुचित संवाद सुनिश्चित होगा. (BNS की धारा 64, 70, 71) (11)  महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों में पीड़िता के बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए और अगर महिला मजिस्ट्रेट अनुपस्थित हों तो महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके तथा पीड़ितों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके. (BNS की धारा 183) [01/07, 1:52 pm] Dainik Bhaskar Sunil: 12)  पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्‍ध कराना आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर FIR, पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है. (BNS की धारा 230) (13)  सीमित स्थगन मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्टे प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. (BNS की धारा 346)

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